MINISTRY OF FINANCE
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY PRESCRIBES NEW NPS SUBSCRIBER REGISTRATION FORM: ADDITIONAL MANDATORY REQUIREMENTS
Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) has been established by the Government of India for regulation and development of Pension Sector in order to protect the old age income security of subscribers. PFRDA takes various initiatives from time to time in order to simplify and improve the operational issues in National Pension System (NPS) like new functionality development under NPS architecture, simplification of account opening, withdrawal, grievance management etc. In this regard, it has been decided by the Authority to make bank account details and mobile no. mandatory to provide ease of operation for the benefit of subscribers and make the process of Exit from NPS hassle free.
Further, in compliance with the Prevention of Money Laundering Act guidelines issued by the Government of India, Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) and Central Registry of Securitization Asset Reconstruction and Security Interest (CERSAI) have been made mandatory for new as well as existing subscribers. These have been made mandatory in the new Common Subscriber Registration Form (CSRF) forms that are required to be filled in by the new subscribers. The existing subscribers have been provided the facility to submit online FATCA Self-Certification in their login (www.cra-nsdl.com or https://enps.karvy.com/Login/Login ). The information regarding the said functionality is also made available on Central Record-keeping Agency (CRA) websites. The steps to be followed by the subscriber to submit online FATCA self-certification are also mentioned on the website.
It is to be ensured by the subscribers to fill the mandatory fields correctly and not leave them blank in order to avoid rejection of their forms.
DSM/RM /AS
(Release ID :178804) (20.04.2018)
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पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने नया एनपीएस सदस्य पंजीकरण फॉर्म - अतिरिक्त अनिवार्य आवश्यकताएं निर्धारित कीं
पेंशन क्षेत्र के नियमन और विकास के लिए भारत सरकार द्वारा पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) की स्थापना की गई है, ताकि संबंधित सदस्योंस की वृद्धावस्था आय सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में परिचालन संबंधी मुद्दों को आसान बनाने एवं संबंधित व्यलवस्थाप को बेहतर करने के उद्देश्यध से पीएफआरडीए की ओर से समय-समय पर विभिन्न पहल की जाती रही है। एनपीएस ढांचे के तहत नई कार्यक्षमता का विकास, खाता खोलने एवं निकासी में आसानी, शिकायत प्रबंधन इत्याकदि इन पहलों में शामिल हैं। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा बैंक खाते के विवरण और मोबाइल नंबर को अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया गया है, ताकि इसके सदस्यों के हित में परिचालन को आसान बनाने के साथ-साथ एनपीएस से बाहर निकलने की प्रक्रिया को भी परेशानी मुक्त बनाया जा सके।
इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा जारी मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम अधिनियम संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुपालन के तहत नए सदस्योंड के साथ-साथ मौजूदा सदस्यों के लिए भी विदेशी खाता कर अनुपालन अधिनियम (एफएटीसीए) और प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित की केंद्रीय रजिस्ट्री (सीईआरएसएआई) को अनिवार्य कर दिया गया है। इन्हें नए सामान्य सदस्य् पंजीकरण फॉर्म (सीएसआरएफ) में अनिवार्य कर दिया गया है जिसे नए सदस्यों् द्वारा भरना आवश्यक है। मौजूदा सदस्योंि को अपने लॉग-इन (www.cra-nsdl.com or https://enps.karvy.com/Login/Login ) में एफएटीसीए स्व-प्रमाणन को ऑनलाइन जमा करने की सुविधा प्रदान की गई है। उपर्युक्तस कार्यक्षमता के बारे में जानकारी भी केंद्रीय अभिलेख-रखरखाव एजेंसी (सीआरए) की वेबसाइटों पर उपलब्ध करा दी गई है। एफएटीसीए स्व-प्रमाणन को ऑनलाइन जमा करने के लिए संबंधित सदस्यब द्वारा उठाए जाने वाले कदमों का भी उल्लेख वेबसाइट पर किया गया है।
सदस्योंा अथवा ग्राहकों को अपने फॉर्म को अस्वीकृत होने से बचाने के लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि वे समस्तो अनिवार्य खंडों या रिक्तच स्थाहनों को सही ढंग से भरें और उन्हें रिक्त कतई नहीं छोड़ें।
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